भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत आधिकारिक तौर पर ‘जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी’ (जेकेडीएफपी) को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई है इस संगठन की 1998 से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता है। इस संगठन के सदस्यों ने लगातार अलगाववाद को बढ़ावा दिया है और भारत के भीतर आतंकवादी कृत्यों में लगे हुए हैं। इस संगठन के सदस्यों का प्राथमिक उद्देश्य कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाने के विचार को भड़काना और बढ़ावा देना है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। जेकेडीएफपी के खिलाफ यूएपीए 1967, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860, शस्त्र अधिनियम 1959 और रणबीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
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