घिटोरनी में अवैध निर्माण रोकने का निर्देश देने से संबंधित याचिका पर सुनवाई से एनजीटी का इनकार

नयी दिल्ली, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के घिटोरनी गांव में अनधिकृत निर्माण को रोकने का निर्देश देने से संबंधित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा कि ग्राम सभा भूमि से अतिक्रमण हटाना राजस्व अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में आता है और इस मामले में तहसीलदार पहले ही एक आदेश पारित कर चुका है।

न्यायाधिकरण ने कामरान खान और अन्य की याचिका पर यह टिप्पणी की। याचिका में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के घिटोरनी में अनधिकृत निर्माण रोकने का निर्देश देने की अपील की गई थी।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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