सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह मौजूदा लोकसभा चुनावों के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार कर सकता है ताकि आप नेता लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार कर सकें।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज कहा कि वह मंगलवार (7 मई) को अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करेगी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अरविंद केजरीवाल के वकील को तैयार रहने को कहा।
“ऐसा प्रतीत होता है कि हम आज पूरा नहीं कर सकते। हम इसे मंगलवार की सुबह ही पोस्ट करेंगे। श्री राजू एक और बात। यदि इसमें समय लगेगा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें समय लग सकता है, फिर हम अंतरिम जमानत के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं चुनाव के कारण हम उस हिस्से पर सुनवाई कर सकते हैं,” न्यायमूर्ति खन्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को 3 मई को कार्यवाही समाप्त करने को कहा।
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। ईडी का कहना है कि केजरीवाल इस घोटाले के सरगना हैं।
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