दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसौदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को तय की है।

मनीष सिसौदिया को सबसे पहले सीबीआई और ईडी ने पिछले साल क्रमश: 26 फरवरी और 9 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

पिछले साल राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत याचिका दो बार खारिज कर दी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने इन दोनों फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 30 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ रुपये के पैसे के हस्तांतरण को अस्थायी रूप से स्थापित किया है और मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

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