जन विश्वास अधिनियम के कुछ प्रावधान 19 जून से लागू होंगे

नयी दिल्ली,  देश में कारोबार करने के माहौल को आसान बनाने के उद्देश्य से लाए गए  जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम  2026  के कई महत्वपूर्ण प्रावधान इस साल 19 जून से लागू हो जाएंगे। शुक्रवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

             संसद ने अप्रैल में इस कानून को पारित किया था। इसके तहत 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना तथा प्रावधानों को अधिक तर्कसंगत बनाकर देश में कारोबार के माहौल को और बेहतर करना है।

             विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार  भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम  1925 और प्रशासक-जनरल अधिनियम  1963 से संबंधित जन विश्वास अधिनियम के कुछ प्रावधान 19 जून  2026 से प्रभावी होंगे। केंद्र सरकार ने इन प्रावधानों के लिए 19 जून को लागू होने की तिथि निर्धारित की है।

              यह जन विश्वास कानून का दूसरा भाग है। सरकार ने इसका पहला भाग वर्ष 2023 में लागू किया था।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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