झारखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी

रांची, झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में 2011 के राष्ट्रीय खेलों के दौरान अनियमितताओं के संबंध में आरोपी आर के आनंद की अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी है।

न्यामूर्ति ए के चौधरी ने मंगलवार को आनंद को निचली अदालत में 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी। वह 2011 में राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों की आयोजन समिति के पदाधिकारी थे।

आयोजन के दौरान 28.38 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं का पता चला, जिसकी जांच राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कर रहा है। आनंद की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा ने उम्र और स्वास्थ्य के मुद्दों के आधार पर अग्रिम जमानत मांगी थी।

आनंद ने दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया और उनका नाम मूल प्राथमिकी में नहीं था। जुलाई 2019 में झारखंड सरकार ने एसीबी को आनंद पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद उनका नाम निचली अदालत में दायर प्राथमिकी और चार्जशीट में जोड़ा गया था।

उच्च न्यायालय ने छह जुलाई को उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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