दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की अनधिकृत रिकॉर्डिंग, लाइव-स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनधिकृत रिकॉर्डिंग, लाइव-स्ट्रीमिंग या अभिलेखीय कार्यवाही के प्रसार या कार्यवाही के अभिलेखीय डेटा पर रोक लगा दी है। 13 जनवरी, 2023 को आधिकारिक गजट में नियमों को अधिसूचित करते हुए, एचसी ने लाइव स्ट्रीमिंग को लाइव टेलीविज़न लिंक, वेबकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से ऑडियो-वीडियो प्रसारण के रूप में परिभाषित किया, जिससे कोई भी व्यक्ति नियमों के तहत अनुमति के अनुसार कार्यवाही देख सकता है। अदालत के पास रिकॉर्डिंग और अभिलेखीय डेटा पर विशेष कॉपीराइट होगा।

अधिसूचित नियम दिल्ली के उच्च न्यायालय और उन न्यायालयों और अधिकरणों पर लागू होंगे जिनके पास पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है।

फोटो क्रेडिट : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_Judges_Gavel.jpg

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