दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवालकी रिहाई की मांग की गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को “असाधारण अंतरिम जमानत” पर रिहा करने की मांग की गई थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय ने कहा: “यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में निहित समानता का सिद्धांत और कानून का शासन इतना ऊंचा है, कानून आपके ऊपर है…रिट क्षेत्राधिकार में यह अदालत असाधारण अनुमति नहीं दे सकती उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित मामलों में अंतरिम जमानत।”

जनहित याचिका “हम भारत के लोग” नाम से एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

PC:https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Arvind_Kejriwal_smiling_%28cropped%29.jpg

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