दैनिक परामर्श का अनुरोध करने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज 

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें तिहाड़ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से सलाह लेने का अनुरोध किया गया था.

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि जेल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जेल में केजरीवाल को सभी आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान किए जाएं।

कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल को जेल में विशेष परामर्श की आवश्यकता है, तो तिहाड़ जेल अधिकारी मेडिकल बोर्ड से परामर्श करेंगे जिसमें एम्स के डॉक्टर शामिल होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मेडिकल बोर्ड केजरीवाल को इंसुलिन देने के बारे में फैसला करेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल के लिए एक आहार योजना के साथ-साथ एक व्यायाम योजना भी लिखेगा।

केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के लिए 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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