दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में गिरफ्तार जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल राशिद शेख की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिन्होंने संसद सत्र में “हिरासत में” भाग लेने के लिए यात्रा व्यय वहन करने की शर्त को माफ करने की मांग की थी रशीद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक शर्त को माफ करने की मांग की थी, जिसमें उन्हें 4 अप्रैल को समाप्त होने वाले संसदीय सत्र के दूसरे भाग में भाग लेने के लिए प्रतिदिन 1.45 लाख रुपये यात्रा व्यय के रूप में भुगतान करने के लिए कहा गया था, जैसा कि कानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ ने दर्ज किया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष दिन के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया।
पीठ ने कहा, “आप आवेदन दायर करें और यह कल अपने आप सुनवाई के लिए आएगा। हमने इसे स्पष्ट कर दिया है और हम इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते।” शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है, एक कश्मीरी अलगाववादी राजनीतिज्ञ हैं, और वर्तमान में भारत के जम्मू और कश्मीर में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य हैं।