दिल्ली उच्च न्यायालय वीवो की याचिका पर तत्काल सुनवाई को राजी हुआ

नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय चीन की स्मार्टफोन विनिर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की धनशोधन जांच के सिलसिले में बैंक खातों पर रोक लगाने के खिलाफ कंपनी की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए शुक्रवार को राजी हो गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष याचिका आई और वह इस पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध करने को राजी हो गई। याचिका अब न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के समक्ष सूचीबद्ध की गई है जो इस पर जल्द सुनवाई कर सकते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने पांच जुलाई को वीवो और संबंधित फर्मों के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में कई स्थानों पर तलाशी ली थी।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में वीवो और उससे संबंधित कंपनियों से जुड़े 44 स्थानों पर तहत छापेमारी की गई थी।

वीवो ने अपनी याचिका में बैंक खातों पर रोक लगाने के ईडी के आदेश को रद्द करन का अनुरोध किया है।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Twitter

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