दिल्ली की एक अदालत ने AAP नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज कर दी

दिल्ली की एक अदालत ने AAP नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें देरी का हवाला दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने भाजपा के सूरजभान चौहान द्वारा दायर की गई शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि कथित मानहानि की घटना सितंबर 2018 में हुई थी। अदालत ने बताया कि इस तरह की शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि तीन साल है

।न्यायाधीश ने कहा कि देरी के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण उचित नहीं थे। अदालत ने फैसला सुनाया, “इस अदालत को लगता है कि शिकायतकर्ता देरी को माफ करने का हकदार नहीं है। इसलिए, आवेदन खारिज किया जाता है।

“चौहान ने भारद्वाज पर 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा दावा करके उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।Photo : Wikimedia

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