दिल्ली के स्कूलों में कक्षाओं के लिए वरिष्ठ छात्रों के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य नहीं

नयी दिल्ली, दिल्ली के विद्यालयों में 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऑफलाइन कक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए अपने अभिभावकों से सहमति पत्र की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने यह जानकारी दी है।

पिछले दो साल में पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल एक अप्रैल से पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चलेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक अप्रैल से हाइब्रिड मोड में स्कूल संचालन को समाप्त करने की पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी।

शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र में कहा, ‘‘सभी स्कूल 10वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन क्लास चला सकते हैं। ऑफलाइन कक्षाओं के लिए अब अभिभावकों की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। स्कूल कोविड-अनुकूल नियमों का पालन करते हुए परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकते हैं।’’

राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले मार्च 2020 में बंद कर दिये गये थे। बाद में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से हाइब्रिड मोड में चलाया गया था।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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