दिल्ली कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में हत्या के मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को दोषी ठहराया

दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया।कड़कड़डूमा कोर्ट ने हुसैन को हत्या, दुश्मनी को बढ़ावा देने, दंगा करने, मारपीट करने और आपराधिक बल का इस्तेमाल करने जैसे अपराधों का दोषी माना।

दोषी ठहराए गए अन्य लोगों में जावेद, अनस, नाज़िम और कासिम शामिल हैं। इस मामले में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने हुसैन को सस्पेंड कर दिया था।फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली BJP अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने दोषियों को सजा सुनाए जाने का स्वागत किया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा।

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी फैसले का स्वागत किया और आरोप लगाया कि हुसैन ने ही हिंसा की साजिश रची थी और दंगों के लिए AAP लीडरशिप की राजनीतिक ज़िम्मेदारी बनती है। आम आदमी पार्टी ने लगातार उन आरोपों को नकारा है जिनमें पार्टी लीडरशिप का नाम 2020 के दिल्ली दंगों से जोड़ा गया है।https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gavel_1.png

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