दिल्ली परिवहन विभाग ने अनुबंध कैरिज बसों के लिए संबंधित स्कूल के साथ तीन साल समझौते का आदेश जारी किया

ओमीक्रोन के बीच दिल्ली में स्कूलों के खुलने के बाद दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी के साथ बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिन स्कूलों ने दिल्ली परिवहन विभाग से बच्चों को घरों से और स्कूलों से आने-जाने के लिए अनुबंध किया हुआ था उनके साथ तीन साल का समझौता करने की घोषणा की है। यह विभाग द्वारा 2015 में जारी पूर्व के आदेश का संशोधन है।

सक्षम प्राधिकारी ने उक्त आदेश में उल्लिखित अतिरिक्त शर्तों की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित स्कूल या शैक्षणिक संस्थानों का पहले 10 वर्ष का अनुबंध होता था जिसको कम करके अब 3 साल कर दिया गया है।

ज्ञातव्य है कि पिछले दो सालों से बंद स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों के अनुसार कोविड-19 वायरस की दर और मामलों की संख्या में लगातार कमी को देखते हुए विषेशज्ञों की सलाह पर शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए ।

फोटो क्रेडिट : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delhi_kannada_School_Bus.jpg

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