दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सभी DU कॉलेजों में छात्रों के लिए पर्याप्त हॉस्टल सुविधा की मांग करने वाली याचिका पर जारी किया गया है।
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष विनोद जाखड़ की ओर से दायर इस याचिका में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किफायती हॉस्टल या रहने की जगह की कमी पर चिंता जताई गई है।यह याचिका 6 सितंबर को सत्य निकेतन में एक इमारत के गिरने की घटना के बाद दायर की गई थी।
इस इमारत का इस्तेमाल छात्रों के लिए प्राइवेट पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन के तौर पर किया जा रहा था। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। कोर्ट ने इस याचिका को सत्य निकेतन इमारत गिरने से जुड़े एक और मामले के साथ भी जोड़ दिया।https://en.wikipedia.org/wiki/Delhi_University#/media/File:Delhi_University.svg