दिल्ली EV पॉलिसी 2026, 1 जुलाई से लागू होगी

दिल्ली कैबिनेट ने नई दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को मंज़ूरी दे दी है। यह राष्ट्रीय राजधानी में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और साफ़-सुथरी, टिकाऊ मोबिलिटी की ओर तेज़ी से बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम है।

यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।इस पॉलिसी के तहत, ₹30 लाख तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में 100% छूट मिलेगी। खरीद पर मिलने वाले इंसेंटिव में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए ₹30,000 तक, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए ₹50,000 तक और इलेक्ट्रिक N1 गुड्स व्हीकल (माल ढोने वाली गाड़ियों) के लिए ₹1 लाख तक की छूट शामिल है। पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को बदलने पर ₹5,000 से ₹1 लाख तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा।पॉलिसी में पूरी दिल्ली में 30,000 से ज़्यादा EV चार्जिंग पॉइंट बनाने का भी प्रावधान है।

1 जनवरी 2027 से सिर्फ़ नए इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और N1 गुड्स कैरियर का रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ़ नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा। सभी योग्य इंसेंटिव सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र (DBT) सिस्टम के ज़रिए भेजे जाएंगे।दिल्ली EV पॉलिसी 2026 साफ़ हवा, हरियाली वाली मोबिलिटी और भविष्य के लिए तैयार दिल्ली के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है, जिससे हर नागरिक के लिए टिकाऊ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा आसान हो जाएगा।https://x.com/CMODelhi/status/2071553434596372604/photo/1

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