निजी वाहन के अंदर मास्क पहनने का आदेश बेतुका : दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने माना है कि निजी वाहन के अंदर मास्क पहनना एक बेतुका आदेश है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी उस समय की जब दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अपनी मां के साथ कार में बैठकर और खिड़कियों के साथ कॉफी की चुस्की लेते हुए एक व्यक्ति का चालान-एड होने की घटना को साझा किया।

“यह दिल्ली सरकार का आदेश है, आप इसे वापस क्यों नहीं लेते। यह वास्तव में बेतुका है। आप अपनी कार में बैठे हैं और आपको मास्क पहनना ही होगा?” “यह आदेश प्रचलित क्यों है? निर्देश लें, ”जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील को बताया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) से कहा है कि वह कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में बदलाव को देखते हुए उसके द्वारा पारित आदेशों पर फिर से विचार करे।

फोटो क्रेडिट : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surgical_face_mask.jpg

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