न्यायालय ने किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देने के आदेश पर रोक लगाई

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अदालत ने बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2020 में हुई भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल चौपट होने के एवज में 3.5 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत मुआवजा देने को कहा था।

उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने बीमा कंपनी से कहा कि वह 16 जून से छह हफ्ते के भीतर न्यायालय की रजिस्ट्री में 200 करोड़ रुपये जमा करवाए।

महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के सोयाबीन किसानों की फसल 2020 के खरीफ सीजन में भारी बारिश होने की वजह से चौपट हो गई थी। उन्हें बड़ी राहत देते हुए बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद स्थित सर्किट पीठ ने बीमा कंपनी को मुआवजा अदा करने का आदेश हाल में दिया था।

न्यायालय की पीठ ने कहा कि यदि कंपनी छह हफ्ते के भीतर निश्चित राशि जमा नहीं करवाती है तो यह स्थगन आदेश स्वत: ही रद्द हो जाएगा।

पीठ ने याचिकाकर्ता किसानों और राज्य सरकार को छह हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

%d bloggers like this: