पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत की अवधि 3 मार्च तक बढ़ा दी है।

असम पुलिस ने पिछले हफ्ते खेड़ा को इस मामले में गिरफ्तार किया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने असम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया कि राज्य पुलिस अपना जवाब दाखिल करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने भी कहा कि वह भी इस मामले में जवाब दाखिल करेंगी। पीठ ने प्रस्तुतियाँ पर ध्यान दिया और खेड़ा की याचिका को 3 मार्च को सुनवाई के लिए तय किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि 23 फरवरी को उन्हें दी गई अंतरिम जमानत तब तक लागू रहेगी।

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