पाकिस्तान : ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार अहमदी समुदाय के तीन सदस्यों को जमानत से इनकार

लाहौर, पाकिस्तान की एक अदालत ने अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय के उन तीन सदस्यों को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिन्हें व्हाट्सऐप पर कथित आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री साझा करने को लेकर ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की साइबर अपराध शाखा ने महमूद इकबाल हाशमी, शिराज अहमद और जहीर अहमद को हाल में लाहौर से गिरफ्तार किया था। उन पर पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) और इलेक्ट्रॉनिक अपराध कानून (पेका) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एफआईए ने मोहम्मद इरफान नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर अहमदी समुदाय के तीनों सदस्यों के खिलाफ यह कार्रवाई की थी। इरफान ने तीनों पर उसे एक ऐसे व्हाट्सऐप ग्रुप से जोड़ने का आरोप लगाया था, जिस पर ईशनिंदा करने वाली सामग्री मौजूद थी।

शनिवार को आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान लाहौर उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया था, जिसके सदस्यों के बीच हुए संवाद के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि उसका मकसद कादियानी/अहमदी विचारधारा के प्रचार-प्रसार का मंच उपलब्ध कराना था।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Getty Images

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