पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर आक्रामक तरीके से चालान कर रही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस

एक सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछली सीट बेल्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 138 (3) के अनुसार ड्राइविंग के दौरान भी पीछे की सीटों पर सीट बेल्ट लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। दिल्ली पुलिस ने कल बैक सीटबेल्ट को बढ़ावा देने के अभियान के पहले दिन कई चालान किए।

अकेले दिल्ली में करीब दो हजार लोगों की मौत सड़क हादसों में हो सकती है। जब सड़क सुरक्षा की बात आती है तो भारत का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है और इसका एक बड़ा हिस्सा सवारों द्वारा पालन किए जाने वाले सुरक्षा मानदंडों की कमी के कारण है।

फोटो क्रेडिट : https://pbs.twimg.com/media/FcOIpqPakAMWJJG?format=jpg&name=large

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