पॉक्सो अदालत ने बच्ची से बलात्कार के जुर्म में शख्स को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 2015 में नौ साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में एक शख्स को बृहस्पतिवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने कहा कि अगर जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है, तो दोषी मोनू को एक और वर्ष जेल में रहना होगा।

अभियोजन के मुताबिक, दुष्कर्म की घटना 27 जुलाई 2015 को विजय नगर थाना क्षेत्र के बिहारी पुरा-सुदामा पुरी इलाके में हुई थी।

मामले की जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब बच्ची की मां बाजार से सब्जी खरीदने गई हुई थी और उसके पिता दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम पर थे।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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