बिजली डिस्कॉम एनडीएमसी को 2003-04 से लाइसेंस शुल्क भुगतान करने का निर्देश

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), एक डीम्ड बिजली वितरण लाइसेंसधारी को वार्षिक बिल की राशि के 0.05 प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क और 2003 से प्रभावी विलंब भुगतान शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

एनडीएमसी द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के तहत लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए डीईआरसी ने पिछले साल अगस्त में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे इस महीने की शुरुआत में सुनाया गया था।

आयोग ने लुटियंस दिल्ली में 46,000 से अधिक उपभोक्ताओं वाले एनडीएमसी को तीन महीने की अवधि के भीतर उसके निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है।

डीईआरसी के आदेश की एक प्रति में कहा गया है कि 8 मार्च, 2019 को महालेखाकार (ऑडिट) ने एक ऑडिट अवलोकन किया था कि एनडीएमसी अपने अधिकार क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक लाइसेंसधारी माना जाता है।

यह भी देखा गया कि एनडीएमसी, विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक डीम्ड वितरण लाइसेंसधारी होने के नाते, वर्ष 2003-04 से बिल की गई वार्षिक राशि का 0.05 प्रतिशत और प्रति प्रतिशत एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

फोटो क्रेडिट : https://en.wikipedia.org/wiki/New_Delhi_Municipal_Council#/media/File:New_Delhi_Municipal_Council_logo.png

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