बिहार क्रिकेट संघ अपने संविधान में संशोधन नहीं कर सकता: उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि बिहार क्रिकेट संघ अपने स्वयं के संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है और उसे 25 सितंबर को होने वाले अपने चुनावों के लिए अपनाई जाने वाली व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने क्रिकेट निकाय से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या उसने चुनाव के उद्देश्य से निर्वाचक मंडल के संविधान में बदलाव किया है।

पीठ ने कहा, ‘‘आप निश्चित रूप से चुनाव करा सकते हैं, लेकिन आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। आप एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करते हैं जिसमें बताया गया हो कि आप क्या कदम उठा रहे हैं।’’

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत बिहार क्रिकेट संघ के आगामी चुनाव पर रोक लगाने के अनुरोध संबंधी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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