बिहार से संबंधित नीतिगत निर्णयों के लिए केंद्र सरकार पर भी आचार संहिता लागू: निर्वाचन आयोग

नयी दिल्ली, निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि बिहार से संबंधित घोषणाओं और नीतिगत निर्णयों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केंद्र सरकार पर भी लागू होते हैं।

निर्वाचन आयोग (ईसी) द्वारा सोमवार को बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। राज्य में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी।

यहां जारी एक बयान में आयोग ने कहा ‘‘बिहार के लिए घोषणाओं/नीतिगत निर्णयों के संबंध में आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।’’ आयोग ने यह भी कहा कि नागरिकों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और निजी आवासों के बाहर कोई प्रदर्शन या भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए।

इसमें कहा गया है ‘‘भूमि भवन या दीवारों का उपयोग मालिक की सहमति के बिना झंडे बैनर या पोस्टर लगाने के लिए नहीं किया जाएगा।’’

आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को सरकारी सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को विरूपित करने वाली सामग्री हटाने के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं।

किसी भी राजनीतिक दल उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन या सरकारी आवास का दुरुपयोग और सरकारी खजाने से विज्ञापन जारी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडियाफोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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