भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता समिति के गठन के खिलाफ याचिका खारिज की

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने और लागू करने के लिए समितियों का गठन करने के उत्तराखंड और गुजरात राज्यों के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे।

इस याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, ‘इसमें गलत क्या है, राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत समितियां बनाने का अधिकार है।

संविधान के अनुच्छेद 162 में कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य की विधायिका को कानून बनाने की शक्ति है।

फोटो क्रेडिट : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_India_01.jpg

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