मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अगले साल जनवरी-फरवरी में होने वाले पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से किया इंकार

जबलपुर (मध्य प्रदेश), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश में अगले साल जनवरी-फरवरी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने वाली याचिकाओं को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ तथा न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की पीठ ने इसके अलावा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिककर्ताओं द्वारा उठाये गये सवालों पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की है।

प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान अगले साल तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होने हैं और भोपाल निवासी मनमोहन नायर तथा गाडरवाडा निवासी संदीप पटैल सहित अन्य पांच ने याचिकाएं दायर कर इन चुनावों को अदालत में चुनौती दी है।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Twitter

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