मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई गई

दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई, 2023 तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सीबीआई को पूरक चार्जशीट की एक ई-कॉपी देने का भी निर्देश दिया है, जिसे एजेंसी ने अप्रैल में दायर किया था।

सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के वकील ने अदालत से आप नेता को वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत देने का आग्रह किया, यह दावा करते हुए कि जांच एजेंसी ने मामले में एक अधूरी जांच दायर की थी। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद अधिवक्ता ऋषिकेश द्वारा तर्क दिया गया था कि मामले में जांच अभी भी जारी है।

“प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एजेंसी कह रही है कि मेरे बारे में और जांच की आवश्यकता है/लंबित है। इसलिए, हम वैधानिक जमानत के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, ”वकील ने कहा।

अदालत ने तब एजेंसी से पूछा कि उसने यह उल्लेख क्यों नहीं किया कि सिसोदिया के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है। कार्यवाही के दौरान सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया।

पीठ ने कहा, ”आप कहते हैं कि आपने (निर्धारित समय में) पूरक आरोप पत्र दायर किया है, लेकिन आपने कहा है कि मामले में जांच लंबित है। आपने यह उल्लेख क्यों नहीं किया कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दाखिल किया जाता है।

अदालत ने आगे बचाव पक्ष के वकील द्वारा किए गए सबमिशन पर ध्यान दिया, जिन्होंने दावा किया कि चार्जशीट की एक प्रति सिसोदिया को यह देखने के लिए आवश्यक थी कि जांच पूरी हो गई है या नहीं।

न्यायाधीश ने सीबीआई को चार्जशीट की एक ई-कॉपी सिसोदिया को सौंपने का निर्देश दिया, हालांकि यह देखते हुए कि यह चार्जशीट की कॉपी की आपूर्ति करने का चरण नहीं था।

Photo : Wikipedia

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