पुलिस उस शिकायत की जांच कर रही है जहां एक स्कूल शिक्षक ने एक छात्र से गणित की परीक्षा में न आने पर नाराज होकर उसके साथ मारपीट की। हमले के बाद बाएं हाथ में सूजन आ गई और उसका लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज कराया गया। पुलिस ने मधु विहार थाने में धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत संयम) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है।
शिक्षकों द्वारा हिंसा का उपयोग करना अब शिक्षण का स्वीकार्य तरीका नहीं माना जाता है और इसे बच्चे पर हमला माना जा सकता है।
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