मुंबई, रिजर्व बैंक ने बुधवार को यूको बैंक को अपनी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई व्यवस्था (पीसीएएफ) के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। बैंक के विभिन्न कार्य मानदंडों में सुधार आने और बैंक की तरफ से न्यूनतम पूंजी नियमों का अनुपालन करने के बारे में लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त किये जाने के बाद यह कदम उठाया गया।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि यूको बैंक के कामकाज की समीक्षा के बाद वित्तीय निगरानी बोर्ड ने बेंक के 2020- 21 के प्रकाशित वित्तीय परिणामों के आधार पर यह पाया कि बैंक पीसीए मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर रहा है।
बयान में कहा गया है कि बैंक ने न्यूनतम नियामकीय पूंजी नियमों, शुद्ध एनपीए और दूसरे नियमों का पालन करने को लेकर लिखित में अपनी प्रतिबद्धता जताई है। बैंक ने अपने ढांचागत और प्रणालीगत सुधारों के बारे में भी रिजर्व बैंक को अवगत कराया है जिससे कि बैंक को वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
केन्द्रीय बैंक ने कहा कि उपरोक्त सभी बातों पर विचार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि यूको बैंक को पीसीए प्रतिबंधों से बाहर कर दिया जाये। हालांकि, इसके साथ ही कुछ शर्तें और लगातार निगरानी जारी रहेगी।
कोलकाता मुख्यालय वाला यूको बैंक मई 2017 से पीसीए मानदंडों के दायरे में है।
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