राखी सावंत के पति आदिल को हिरासत में सौंपने की मांग करते हुए पुलिस ने सत्र अदालत का रुख किया

मुंबई, मुंबई पुलिस ने घरेलू हिंसा के एक कथित मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी को उसकी (पुलिस की) हिरासत में सौंपने से एक मजिस्ट्रेट के इनकार करने के बाद यहां एक सत्र अदालत का रुख किया है।

                 डिंडोशी अदालत में दायर एक पुनर्विचार याचिका में पुलिस ने कहा कि आरोपी की मेडिकल जांच कराने की जरूरत है क्योंकि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) का आरोपी है।

                 सावंत ने पुलिस में एक शिकायत दायर कर दुर्रानी पर आरोप लगाया था कि उसने उस पर हमला किया, उसकी जानकारी के बगैर उसके फ्लैट से गहने लेकर भाग गया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया था। इसके बाद, सात फरवरी को दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

                 अभिनेत्री ने हमला किये जाने और पैसे एवं गहने लेकर भागने के आरोपों के साथ शुरूआत में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में, अपने बयान में सावंत ने दुर्रानी पर धारा 377 के तहत भी आरोप लगाये।

                 दुर्रानी को सात फरवरी को एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया, जिसने रिमांड में दिये जाने के पुलिस के अनुरोध को खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

                 वहीं, इससे संबद्ध एक अन्य घटनाक्रम में, मंगलवार को सावंत का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अशोक सरोगी और जय यादव ने दुर्रानी की जमानत अर्जी का मजिस्ट्रेट अदालत में विरोध किया।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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