लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया

लोकसभा ने दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित कर दिया है। इस बिल से दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की शक्तियों में काफी वृद्धि हुई है। धारा 21 के अनुसार यथा: “विधान सभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में उल्लिखित” अभिव्यक्ति ‘सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा। ” विधेयक की धारा 3 1991 के अधिनियम की धारा 24 के संशोधन के माध्यम से उपराज्यपाल की शक्तियों का विस्तार करना चाहती है, जो “बिलों के लिए सहमति” से संबंधित है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधेयक का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने ट्वीट किया, “आज लोकसभा में जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक पारित करना दिल्ली के लोगों का अपमान है। विधेयक उन लोगों से प्रभावी रूप से अधिकार छीन लेता है, जिन्हें लोगों द्वारा वोट दिया गया था और जो लोग पराजित हुए थे, उन्हें दिल्ली चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई। भाजपा ने धोखा दिया है।”

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