विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा पालन की जाने वाली समय-सारणी निर्धारित की।

अदालत ने संबंधित विभागों या प्रतिष्ठानों को पीडब्ल्यूडी की भर्ती के लिए 30 दिनों के भीतर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) या संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), जैसा भी मामला हो, को एक अनुरोध भेजने का निर्देश दिया।

अदालत ने आगे निर्देश दिया, “डीएसएसएसबी/यूपीएससी, जैसा भी मामला हो, डीएसएसएसबी/यूपीएससी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 30 दिनों के भीतर लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/चयन की प्रक्रिया आयोजित करेगा।”

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_Judges_Gavel.jpg

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