शीर्ष अदालत ने बिजली वितरण कारोबार निविदा पर लगी अंतरिम रोक हटायी: टोरेन्ट पावर

नयी दिल्ली, टोरेन्ट पावर ने मंगलवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव में बिजली वितरण कारोबार के लिये निविदा प्रक्रिया निलंबित रखने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।

टोरेन्ट पावर केंद्र शासित प्रदेशों दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव के लिए एक बिजली वितरण कंपनी में 51 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी के लिए निविदा में सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि बंबई उच्च न्यायालय ने चार मार्च, 2021 को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निविदा प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिये निलंबित कर दिया था।

उसने कहा किउच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के अतंरिम आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत करेगी।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

%d bloggers like this: