समस्या पैदा करने वाले जानवरों और पक्षियों को मारने का आदेश जारी करने से उच्च न्यायालय का इंकार

लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने समस्या पैदा करने वाले और खतरनाक हो चुके जानवरों और पक्षियों को मारने के लिए लखनऊ नगर निगम को आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। पीठ ने कहा है कि निगम को उपद्रव करने वाले जानवरों, पक्षियों एवं आवारा कुत्तों के भी मारने की अनुमति देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

             खंडपीठ ने आवारा कुत्तों समेत समस्या पैदा करने वाले पक्षियों एवं जानवरों को मारने का आदेश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

             यह निर्णय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एक स्थानीय अधिवक्ता मनोज दुबे की जनहित याचिका को निरस्त करते हुए सुनाया।

             याचिका में लखनऊ नगर निगम को समस्या पैदा करने वाले और खतरनाक हो चुके जानवरों या कीट पैदा करने वाले पक्षियों को नष्ट करने और लखनऊ शहर में आवारा या मालिक रहित कुत्तों को मारने के लिए एक निर्देश जारी करने की मांग की गयी थी।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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