नयी दिल्ली, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है ताकि जीएसटी चोरी का कोई मामला एक साल से अधिक लंबित न हो।
सीबीआईसी ने जीएसटी अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है, ताकि निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के पास आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त समय रहे।
सीबीआईसी ने कहा कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के वित्त वर्षों के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है।
सीबीआईसी ने पाया कि जीएसटी चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभ में धोखाधड़ी के कुछ मामलों में ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
बोर्ड ने कहा कि मौजूदा स्थिति में फील्ड अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त प्रयास करने और कड़ी निगरानी की जरूरत है।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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