सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा की प्रतिक्रिया अपर्याप्त है

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने में शामिल किसानों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर पंजाब और हरियाणा राज्यों को फटकार लगाई, जिससे दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब राज्यों द्वारा जून 2021 में एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा पराली जलाने को रोकने के लिए जारी निर्देशों को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आयोग का आदेश 3 साल से अधिक पुराना है। वायु प्रदूषण पैदा करने वाली समस्या दशकों से मौजूद है। लेकिन फिर भी, राज्य उपलब्ध वैधानिक ढांचे के बावजूद समाधान खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।” लीगल न्यूज पोर्टल लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने निर्देश दिया कि पंजाब के मुख्य सचिव अगली सुनवाई की तारीख 23 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

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