सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसके द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और ‘धनुष और तीर’ का पार्टी चिन्ह आवंटित किया गया था। “हम इस स्तर पर एक आदेश पर रोक नहीं लगा सकते,” यह स्पष्ट किया।

अगर चुनाव आयोग के आदेश पर आधारित कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उद्धव ठाकरे खेमा कानून के अन्य उपायों को अपना सकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया।

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_India_01.jpg

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