सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला करने को कहा है।दिल्ली हाईकोर्ट के 28 मई के आदेश के खिलाफ सत्येंद्र जैन की चुनौती पर सुनवाई करते हुए, जिसमें उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका को 09 जुलाई, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और हाईकोर्ट से जैन की याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख पर फैसला करने को कहा।कोर्ट ने जेल से जैन का नाममात्र रोल भी मांगा और मामले को 9 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर धन शोधन मामले में 30 मई, 2022 को जैन को गिरफ्तार किया। 6 सितंबर, 2019 को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी।https://en.wikipedia.org/wiki/Satyendra_Kumar_Jain#/media/File:Satyendar_Kumar_Jain.jpg