सुप्रीम कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

हालांकि, साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि ईडी को खान को तभी गिरफ्तार करना चाहिए जब उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हों। कोर्ट ने कहा, ”अगर कोई सामग्री है तो आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए।” यदि कोई सामग्री नहीं है तो उसे गिरफ्तार न करें। आपको धारा 19 पीएमएलए का पालन करना होगा..यह नहीं माना जाना चाहिए कि यदि वह सामने आता है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”

सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का भी आदेश दिया.

PC:https://twitter.com/KhanAmanatulla/photo

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