सोशल मीडिया का दुरूपयोग न करने के आश्वासन पर पूर्व आईपएएस को मिली अंतरिम राहत

लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह की ओर से भविष्य में ट्वीट करने में सचेत रहने के आश्वासन के बाद उन्नाव में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने सिंह की याचिका पर पारित किया।

अदालत ने विपक्षीगणों को चार सप्ताह में अपना प्रतिशपथ भी दाखिल करने को कहा है।

सिंह ने कोविड महामारी के दौरान 13 मई को उन्नाव में गंगा नदी में लाशों के निस्तारण को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ उन्नाव पुलिस ने यह दावा करते हुये प्राथमिकी दर्ज करवायी कि जो तस्वीर साझा की गयी है वह जनवरी 2014 की है।

सुनवायी के दौरान सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि वह एक जिम्मेदार नागरिक हैं और भविष्य में इस प्रकार के ट्वीट को लेकर सजग रहेंगे और सेाशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग नहीं करेंगे।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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