सौ वर्ष पुराने वृक्ष को काटने के खिलाफ याचिका पर एनजीटी ने डीएफओ को मामले पर गौर करने को कहा

नयी दिल्ली, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक याचिका पर यमुनानगर के जिला वन अधिकारी (डीएफओ) को गौर करने और ‘‘उचित कार्रवाई’’ करने का निर्देश दिया है। याचिका में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक मंदिर में सौ वर्ष से अधिक पुराने पीपल के एक पेड़ को काटने का आरोप लगाया गया है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीएफओ से कहा कि मामले में कार्रवाई करें।

पीठ ने कहा, ‘‘मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए हमारा मानना है कि प्रथमदृष्ट्या मामले पर गौर किया जाना चाहिए और डीएफओ द्वारा कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।’’

पीठ ने कहा, ‘‘इस आदेश की एक प्रति आवेदक और यमुनानगर के डीएफओ को ई-मेल के मार्फत भेजी जाए।’’

अधिकरण हरियाणा के निवासी सुभाष चांद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के शाहबाद मार्कंड तहसील के यारा गांव में वेद व्यास कुंड खेरा मंदिर में सौ वर्ष से भी अधिक पुराने पीपल के पेड़ को काटने के खिलाफ आवेदन दिया था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह न्यास के प्रमुख निर्वाचित हुए हैं और कानून का उल्लंघन कर पेड़ के काटे जाने के बारे में पता चलने पर उन्होंने न्यास के प्रबंधन से जवाब-तलब किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

%d bloggers like this: