स्टील पर निर्यात शुल्क भारत सरकार द्वारा वापस लिया गया

वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने 22 मई, 2022 से पहले की यथास्थिति को बहाल कर दिया है और 58% लौह सामग्री से कम लौह अयस्क लंप्स और फाइन्स, लौह अयस्क पेलेट्स और सुअर सहित निर्दिष्ट स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क वापस ले लिया है। लोहा। एन्थ्रेसाइट/पीसीआई कोयला, कोकिंग कोल, कोक और सेमी कोक और फेरोनिकेल पर आयात शुल्क रियायतें भी वापस ले ली गई हैं।

• लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स <58 प्रतिशत शुल्क के निर्यात पर शून्य निर्यात शुल्क लगेगा।

• लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स का निर्यात> 58 प्रतिशत शुल्क पर 30% का कम निर्यात शुल्क लगेगा।

• लौह अयस्क पेलेट्स के निर्यात पर शून्य निर्यात शुल्क लगेगा।

• एचएस 7201, 7208, 7209,7210,7213, 7214, 7219, 7222 और 7227 के तहत वर्गीकृत पिग आयरन और स्टील उत्पादों के निर्यात पर शून्य निर्यात शुल्क लगेगा

• एन्थ्रेसाइट/पीसीआई और कोकिंग कोल और फेरोनिकेल पर 2.5 प्रतिशत का आयात शुल्क लगेगा।

• कोक और सेमी कोक पर 5 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा।

फोटो क्रेडिट : https://en.wikipedia.org/wiki/Steel#/media/File:Steel_wire_rope.JPG

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