केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में कुछ प्रकार के अनधिकृत विकासों को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करना है, जहां अभी तक पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। विधेयक अनधिकृत इमारतों को दी गई सुरक्षा को 2026 तक बढ़ाता है।
“इन अनधिकृत कॉलोनियों के लिए विकास नियंत्रण मानदंड 8 मार्च, 2022 को अधिसूचित किए गए हैं। परिप्रेक्ष्य वर्ष 2041 के साथ दिल्ली के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें ‘झुग्गी-झोपड़ी’, क्लस्टर, अनधिकृत कॉलोनियों जैसे अनधिकृत विकास के उपाय किए गए हैं। आदि शामिल किये जा रहे हैं।
“इन अनधिकृत विकासों से निपटने की प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा। इसलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुछ प्रकार के अनधिकृत विकासों को दी गई दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा जारी रखने की आवश्यकता है, ”हरदीप सिंह पुरी ने कहा।