हरियाणा मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों को नौकरी, उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए नीति को मंजूरी दी

चंडीगढ़ हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को सशस्त्र बलों में अपनी सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक नीति को मंजूरी दी।
हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 के तहत अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में लाभ मिलेगा जिसमें कांस्टेबल खनन रक्षक वन रक्षक और जेल वार्डर जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण शामिल है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को अहम माना जा रहा है।
सैनी ने कहा कि नीति में अग्निवीरों की कौशल विशेषज्ञता के अनुरूप ‘ग्रुप सी’ पदों के लिए पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और ‘ग्रुप बी’ पदों के लिए एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की भी पेशकश की गई है।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक की राशि के लिए तीन साल तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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