नयी दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित हत्या के प्रयास के एक मामले में छह लोगों को आरोपमुक्त कर दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि उन पर दंगों के आरोप में मुकदमा चलता रहेगा।
आदेश के बाद अदालत ने मामले को संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित कर दिया और कहा कि मामला सत्र अदालत द्वारा चलाए जाने योग्य नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा, ‘‘जिस तरह जांच की गई, आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत मामला नहीं चलाया जा सकता। हालांकि इस पर बहस की जा सकती है कि सभी आरोपी व्यक्ति दंगे में शामिल थे।’’
इस मामले में छह के अलावा एक और व्यक्ति पर मामला दर्ज था लेकिन वह केवल दंगे का आरोपी था।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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