31 अक्टूबर तक नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर पूजा, नमाज सहित कोई अधिकृत धार्मिक गतिविधि नहीं

गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने आदेश दिया है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 15 से 31 अक्टूबर तक पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंध रहेगा, जिसमें पांच से अधिक लोगों की अनधिकृत सभा और जुलूसों पर प्रतिबंध होगा। नवरात्रि से पहले जारी आदेश के अनुसार, पुलिस द्वारा अनुमति दिए बिना सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा या किसी अन्य धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि किसी भी विवादास्पद स्थान पर पूजा और नमाज सहित धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां पारंपरिक रूप से ऐसा नहीं किया गया है और न ही किसी को दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि कोई भी अन्य धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। कोई भी धार्मिक स्थलों की दीवारों पर धार्मिक झंडे, पोस्टर या बैनर नहीं लगाएगा और न ही ऐसा करने में किसी का समर्थन करेगा। पुलिस ने नोट किया कि नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होती है, 23 अक्टूबर को महाराजा अग्रसैन जयंती और 24 अक्टूबर को दशहरा है, जबकि 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मिकी जयंती है, जबकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है। इसके अतिरिक्त गौतमबुद्ध नगर में सरकार/विभिन्न आयोगों/परिषदों आदि द्वारा समय-समय पर विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनकी सूचना नियत तिथि से थोड़ा पहले दी जाती है, जबकि धरना, प्रदर्शन आदि विभिन्न कार्यक्रम भी अक्सर होते रहते हैं। “उपरोक्त के मद्देनजर, असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है… वर्तमान में, विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों और विभिन्न प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण शांति भंग हो सकती है,” अतिरिक्त डीसीपी ( कानून एवं व्यवस्था) हृदेश कठेरिया ने सीआरपीसी 144 प्रतिबंध के आदेश में कहा। कठेरिया ने कहा, “इन सभी कारणों से, गौतम बौद्ध नगर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए, किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने से रोकना जरूरी है, जिससे प्रतिकूल माहौल बनने की संभावना पैदा हो सकती है।”

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