नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में अवैध डेयरियों के लगातार चलने पर चिंता जताई है और दिल्ली नगर निगम (MCD) व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।
ट्रिब्यूनल एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें अप्रैल 2024 के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। इस आदेश में अधिकारियों को यमुना के बाढ़ वाले इलाके से अवैध डेयरी फार्म हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें मयूर नेचर पार्क के पास चक चिल्ला गांव में हुआ बड़ा अतिक्रमण भी शामिल था।
15 जुलाई के एक आदेश में, NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर अफ़रोज़ अहमद की बेंच ने कहा कि साफ़ निर्देश होने के बावजूद अधिकारियों ने ट्रिब्यूनल के पहले के निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया।https://x.com/Jairam_Ramesh/status/1317657118183354368/photo/1