अदालत ने न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया

नयी दिल्ली  दिल्ली की एक अदालत ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ मंगलवार को आतंकवाद रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। यह मामला चीन के पक्ष में प्रचार के लिए समाचार पोर्टल को धन मिलने के आरोप से संबंधित है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने कहा कि मामले में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष को आरोप पत्र की एक प्रति पुरकायस्थ को देने का निर्देश दिया।  अदालत ने मामले में आरोप तय करने पर बहस के लिए 31 मई की तारीख तय की।  अदालत ने जनवरी में न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पिछले साल तीन अक्टूबर को चक्रवर्ती और पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था। वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। प्राथमिकी के अनुसार  कथित तौर पर  भारत की संप्रभुता को बाधित करने  और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए  समाचार पोर्टल को भारी मात्रा में चीन से धन मिला था।

यह भी आरोप है कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) नामक एक समूह के साथ साजिश रची।

पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी में नामित संदिग्धों और आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों के खिलाफ तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 स्थानों और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए थे।  न्यूजक्लिक के कार्यालयों और विभिन्न पत्रकारों के आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए थे। छापेमारी के बाद विशेष प्रकोष्ठ ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की थी।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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